कैसे जोड़ें या हटाएं सदस्य बिहार राशन कार्ड में — गाइड 2025
कैसे जोड़ें या हटाएं सदस्य बिहार राशन कार्ड में — गाइड 2025
अगर आप बिहार के निवासी हैं और परिवार में किसी सदस्य को जोड़ने या हटाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो बिहार राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अब आसान और ऑनलाइन उपलब्ध है। यह प्रक्रिया परिवार में नए सदस्य जुड़ने पर या किसी सदस्य के निधन के बाद आपके राशन कार्ड की जानकारी को अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी को अपडेट करने के लिए EPDS (Electronic Public Distribution System) पोर्टल प्रदान किया है, जिससे यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है।

बिहार राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया
- EPDS बिहार पोर्टल पर जाएं: https://epos.bihar.gov.in/
- यदि आपके पास पहले से खाता है, तो लॉगिन करें। नए उपयोगकर्ता ‘रजिस्टर’ करके खाता बना सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद, Apply for Correction या ‘सुधार के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
राशन कार्ड का नंबर दर्ज करें और ‘Search’ या ‘खोजें’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी।
Add Member या ‘सदस्य जोड़ें’ बटन पर क्लिक करें। अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है तो इस विकल्प का चयन करें।
नए सदस्य का नाम, आयु, लिंग, आधार कार्ड नंबर जैसी जानकारी भरें। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
नए सदस्य के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार फोटो जैसी दस्तावेज़ अपलोड करें। दस्तावेज़ों की गुणवत्ता स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सही तरीके से सत्यापन हो सके।
सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही से भरने के बाद, ‘Submit’ या ‘सबमिट करें’ बटन पर क्लिक करें। अब आपका आवेदन EPDS पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा।
आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पावती प्राप्त होगी। इसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए संभाल कर रखें।
बिहार राशन कार्ड से सदस्य हटाने की प्रक्रिया
पहले बताए गए चरणों के अनुसार, EPDS बिहार पोर्टल पर लॉगिन करें।
Apply for Correction या ‘सुधार के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
राशन कार्ड का नंबर दर्ज करें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
आपके राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्य की सूची दिखाई देगी। आप सूची में से उस सदस्य का चयन कर सकते हैं, जिसे हटाना है।
जिस सदस्य को हटाना है, उसके सामने ‘Delete’ या ‘हटाएं’ बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया में आपको उस सदस्य का विवरण सत्यापित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है।
अगर सदस्य का निधन हो चुका है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। यह दस्तावेज़ आवश्यक होगा, ताकि सदस्य को हटाया जा सके।
सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही से भरने के बाद, ‘Submit’ पर क्लिक करें।
आवेदन सबमिट करने के बाद, एक पावती प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में स्थिति ट्रैक की जा सके।

महत्वपूर्ण सुझाव
FAQs
निष्कर्ष
बिहार राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना या हटाना अब एक सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया बन गई है। EPDS बिहार पोर्टल के माध्यम से आप यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है, तो EPDS बिहार हेल्पलाइन 1800-3456-194 पर संपर्क करें। राशन कार्ड के संशोधन के लिए सभी दस्तावेज़ सही तरीके से भरना और अपलोड करना महत्वपूर्ण है।